राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव: दो बच्चों की सीमा खत्म, चुनावी दायरा बढ़ा

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव: दो बच्चों की सीमा खत्म, चुनावी दायरा बढ़ा

Panchayat and body elections in Rajasthan

Panchayat and body elections in Rajasthan

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी दो-संतान शर्त को समाप्त कर दिया। पंचायत चुनाव से पहले सीएम भजनलाल शर्मा के इस राजनीतिक दांव ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए फैसले के अनुरूप अब दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे।

शेखावात सरकार के दौरान बदला गया था नियम

बता दें कि यह निर्णय पूर्व की भैरोंसिंह शेखावत सरकार की ओर से करीब 30 वर्ष पहले लागू की गई पाबंदी को बदलने वाला फैसला है। शेखावत सरकार ने तब जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी। नए फैसले से चुनावी दायरा बढ़ेगा और अधिक लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिलेगा। उल्लेखनीय है कि सीएम भजनलाल शर्मा कैबिनेट ने राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 19 और नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके चलते चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, जिस संबंध में सरकार जल्द विधेयक लेकर आएगी।

पढ़िये कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले

  • अजमेर में खुलेगा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय

फायदा: इससे राजस्थान में हेल्थ सेक्टर में नई संभावनाएं को जगह मिलेगी। मेडिकल शिक्षा को बढ़ा मिलेगा।

  • अपराधों पर लगाम कसने के लिए 'राजस्व आसूचना एवं अपराध निदेशालय' का गठन

फायदा: टैक्स चोरी और राजस्व गड़बड़ी पर रोकथाम लगेगी। इसके अलावा शेयर बाजार की अनियमितताएं, फर्जी नौकरियां, जमीनों के पंजीयन में धोखाधड़ी और ठगी जैसे अपराधों की भी निदेशालय मॉन्टयरिंग करेगा।

  • नई नौकरियों का सृजन

फायदा: बता दें कि जहां प्रदेश सरकार ने अपन फैसले में 'राजस्व आसूचना एवं अपराध निदेशालय' का गठन करने का फैसला लिया है। वहीं निदेशालय के लिए 107 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।

राजस्थान में पंचायत चुनाव कब होंगे

बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक संपन्न कराने की समय सीमा तय की है। मिली जानकारी के अनुसार मार्च के दूसरे सप्ताह तक राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों की तिथि जारी कर सकता है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है।